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छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लॉकडाउन

 छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लॉकडाउन

             छत्तीसगढ़ में कोरोना को रोकने 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज या कल ही इस संबंध में कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर दिया जायेगा।इस बार भी शर्तों के साथ कुछ छूट दी जाएगी। राज्य शासन द्वारा जिला कलेक्टरों को यह कहा गया है कि वे अपने स्थानीय स्तर पर इस संबंध में फैसला लें और आवश्यकतानुसार छूट और प्रतिबंध लगाएं।
            राज्य शासन ने यह स्पष्ट किया है कि हम लोग डॉन को खत्म नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ अन्य शर्तों के साथ इसे 31 मई तक आगे बढ़ा रहे हैं।

ऑड-इवन फार्मूले के साथ खुलेगी दुकानें

              मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि इस लॉकडाउन में कुछ अतिरिक्त दुकानों को खोलने की छूट दी जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी दुकानों को एक साथ खोला जाना उचित नहीं होगा। इसलिए ऑड इवन के फार्मूले के साथ दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है।

क्या-क्या खुलेंगे

1.कुछ दुकानें खुलेंगे पर ऑड-ईवन फार्मूले के तहत।ये फार्मूले जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
2. उपरोक्त अवधि में अस्पताल, मेडिकल दुकानें,  क्लीनिक, पशु चिकित्सालय, गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पंपों को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाइयों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
3. शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित समय अवधि में मास्क,  सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।
4. वाहन मरम्मत/पंचर सुधार, ऑटो पार्ट्स, स्टेशनरी, लॉन्ड्री सर्विसेज, आटा चक्की, ऑप्टिकल शॉप, निर्माण सामग्री विक्रय की दुकानें, रिपेयरिंग सामग्री, इलेक्ट्रिकल दुकाने, पेंट शॉप एक्वेरियम, कृषि से संबंधित दुकाने अधिकतम शाम 4:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।
5. दूध पार्लर/ दूध वितरण तथा न्यूज़पेपर का वितरण निर्धारित समयावधि में की जा सकती है।
6.अमेजन, फ्लिपकार्ट ।
7. थोक सब्जियों और फलों की लोडिंग अनलोडिंग रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच।
8. होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी रात 10:00 बजे तक।
9. इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर, ए सी, कूलर, प्लंबर जैसे स्थानीय व्यक्तिगत और निर्माण संबंधी दुकान।
10. विवाह और अंत्येष्टि में अधिकतम 10 लोग।

क्या-क्या बंद रहेंगे

1. सभी माल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, पान, सिगरेट, ठेला, चौपाटी, चाट, समोसे, गुपचुप, फास्ट फूड के ठेले बंद रहेंगे।
2. शराब दुकानें बंद रहेंगी। शराब की होम डिलीवरी की जा सकती है।
3. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल तथा पार्क आम जनता के लिए पूर्णता बंद रहेंगे।
4. सही प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन इत्यादि पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे।
5. प्रत्येक रविवार को संपूर्ण व्यवसायिक गतिविधियां बंद रहेगी। इस दौरान केवल अस्पताल,  मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पंप तथा गैस एजेंसी, पीडीएस एवं उपरोक्त अनुसार अपने निर्धारित समय में दुग्ध वितरण, न्यूज़पेपर, होटल रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
6. मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, और जिम पूर्णतः बंद रहेंगे।
7. जंगल सफारी, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जैसे पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे।
8. रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिले उपरोक्त छूट दे सकते हैं। अन्य जिलों में कलेक्टर स्थानीय स्थिति अनुसार निर्णय लेंगे।

छत्तीसगढ़ में पीक गुजर जाने का अनुमान

             छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के 1 महीने से ज्यादा समय पूरा हो चुका है। और इस लॉक डाउन का असर भी दिखने लगा है। जहां रोजाना 17,000 के आसपास केस आने लगे थे वह अब 7-8 हजार के लगभग केस आ रहे हैं। कोरोना बृद्धि दर में भी कमी आई है। मृत्यु दर में भी हल्की सी कमी आई है। कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। जिसके कारण कोरोना के एक्टिव केस में कमी आई है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का पीक गुजर चुका है।

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